नई दिल्ली, जनवरी 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में राज्य की एक अपील पर सुनवाई स्थगित कर दी। अपील में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले के मामलों में दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और बघेल का प्रतिनिधित्व कर रहे मुकुल रोहतगी की दलीलों पर गौर करने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। जेठमलानी ने आरोप लगाया कि बघेल मामले में प्रमुख आरोपियों और साजिशकर्ताओं में से एक थे। रोहतगी ने दलील दी कि इस मामले की जांच दो साल से जारी थी और हाईकोर्ट ने इस मामले में सोच-विचार कर फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में कथित शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों ...
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