नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के एक मामले में स्वयंभू धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने कहा कि मौजूदा मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है। जांच अधिकारी (आईओ) को धोखाधड़ी, ठगी, साजिश और धन के दुरुपयोग की पूरी श्रृंखला का पता लगाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। आईओ के अनुसार, आरोपी अपने दिए गए पते पर मौजूद नहीं है और उसका मोबाइल फोन भी बंद है। न्यायाधीश ने आगे कहा कि आरोपों की गंभीरता और अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह न्यायालय आरोपी को अग्रिम जमानत देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए, वर्तमान जमानत याचिका खारिज की जाती है। स्वयंभू धर्मगुरु पर दिल्ली के एक निजी प्रबंधन संस्थान की 17 छात्राओं का कथि...