नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को स्वयंभू धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। उस पर 17 छात्राओं का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के अलावा पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया है। उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। स्वयंभू धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ कथित धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर आज शाम या 27 सितंबर को इस पर फैसला सुना सकती हैं। यह एफआईआर धोखाधड़ी, किसी व्यक्ति को बेईमानी से प्रेरित होकर संपत्ति देने, जालसाजी, जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करके उसे असली के रूप में इस्तेमाल करने और आपराधिक साजिश के आरोपों के तहत दर्ज की गई थी। स्वयंभू ध...