नई दिल्ली, जुलाई 2 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने महिला की तरफ से लगाए गए कथित दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपों में गिरफ्तार नरेंद्र नामक शख्स को जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (अवकाश) अमित सहरावत की अदालत ने कहा कि व्हाट्सऐप चैट से यह साबित नहीं होता है कि आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल किया था। अदालत ने माना कि बातचीत से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बनाए गए थे। पीड़िता ने नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया था कि आरोपी कई वर्षों से उसे परेशान कर रहा था। उसने आरोप लगाया कि नरेंद्र उस पर संबंध बनाने का दबाव डालता था और मना करने पर बदनाम करने की धमकी देता था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि, अदालत के समक्ष जब दोनों के ब...