रुद्रपुर, मार्च 21 -- रुद्रपुर। चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज रिजवान अंसारी ने अभियुक्त को दोषी करार देकर दो माह का कारावास और 2 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। दीपक कुमार पुत्र मनोहर लाल चराया ने बताया कि 5 वर्ष पूर्व उनकी माता जानकी देवी ने जाफरपुर निवासी हरेन्द्र अनेजा पुत्र नन्दलाल अनेजा और प्रेमलाल मिड्ढा पुत्र भगवान दास मिड्ढा से कृष्णा इनक्लेव ग्राम डिबडिबा में तीन प्लाट का सौदा किया था। इनमें से दो प्लाटों का दाखिल खारिज नहीं होने दिया गया और तीसरे प्लाट का रजिस्ट्री बैनामा में नंबर ही नहीं लिखा गया। 27 दिसंबर 2019 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। इस दौरान हरेन्द्र अनेजा ने दो लाख और प्रेमलाल मिड्ढा ने दस लाख रुपये का चेक दिया, लेकिन बैंक में दोनों चेक बाउंस हो गए। वहीं नोटिस भिजवाने पर भी दोनों ने कोई जवाब नही...