औरंगाबाद, फरवरी 11 -- चेन छिनतई के मामले में चार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठन किया गया है। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने चेन छिनतई के मामले में चार अभियुक्तों पर आरोप गठन किया है। अभियुक्त मो. मामूल रशीद, मोहम्मद आरिफ, धीरज उर्फ टिंकू, मोहम्मद अब्दुल मुतालिब को बीएनएस की धारा 304 (2) में दोषी करार दिया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वर्ष 2024 में छिनतई के मामले में तेजी आई थी। नगर थाना क्षेत्र में कन्हैया कांप्लेक्स, सुभाष नगर, कर्मा रोड, रामलखन सिंह यादव कॉलेज, कर्मा, ठाकुरबाड़ी रोड, कालीबाड़ी और दानी बीघा पार्क के पास चेन छिनतई की घटनाएं घटी थीं। आरोप गठन के बाद सुनवाई में तेजी आई है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...