रांची, दिसम्बर 23 -- रांची। चेन छिनतई के आरोप में जेल में बंद आरोपी जफर खान उर्फ शाहिद खान उर्फ जाफिरुद्दीन की नियमित जमानत याचिका को अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। आरोपी कोतवाली थाना कांड संख्या 258/2024 मामले में 7 दिसंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में है। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि आरोपी की जमानत पूर्व में इसी अदालत द्वारा 5 मार्च 2025 को और झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 13 अगस्त 2025 को खारिज की जा चुकी है। वर्तमान याचिका में कोई नया आधार नहीं लिया गया है।

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