संतकबीरनगर, जुलाई 5 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में चेक अनादर होने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने आरोपी महेन्द्र कुमार को दोष सिद्ध करार देते हुए 4 लाख 88 हजार 542 रुपए के अर्थदण्ड का फैसला सुनाया। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी को तीन माह के साधारण कारावास का भी सजा सुनाई। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर न्यायालय के आदेश की अवमानना स्वरूप आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर जुर्माना की धनराशि भू राजस्व के रूप में वसूल की जाएगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट आदेश दिया कि अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने के बावजूद आरोपी अर्थदण्ड की अदायगी से अवमुक्त नहीं होगा। अर्थदण्ड की धनराशि प्रत्येक स्थिति में वसूल की जाएगी। चेक अनादर का यह परिवाद अम्बा लाला...