इटावा औरैया, जनवरी 21 -- इटावा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती द्विवेदी ने चेक बाउंस होने के एक मामले में एक साल की सजा सुनाई है। चेक जमीन के सौदे को लेकर दिया गया। चौबिया थाना क्षेत्र के गांव हविलिया निवासी मुकेश कुमार पुत्र श्याम बिहारी ने वाद दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसने जमीन खरीदने के लिए लाल पुरा निवासी अर्जुन सिंह पुत्र शिव चरन से सौदा किया था। अर्जुन सिंह ने कहा कि उसका किसी से विवाद चल रहा है विवाद खत्म होने के बाद वह जमीन का बैनामा उसके नाम कर देगा। इसी बीच उसने अर्जुन को अलग अलग तारीखों पर 33 लाख पचास हजार भी दे दिए। बाद में अर्जुन ने जमीन का बैनामा दूसरे के नाम कर दिया। जब उसने अपना रुपया वापस मांगा तो उसने उसे 33 लाख रुपये का चेक दे दिया। जब उसने बैंक में चेक लगाया तो वह बाउंस हो गया। पीड़ित की ओर से अधिवक्ता संजय दु...