रांची, नवम्बर 19 -- रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त अनिल मिश्रा नंबर-1 की अदालत ने चेक बाउंस मामले में सजायाफ्ता अमरेश सिंह की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल अपील को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। अमरेश सिंह को न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बीते 22 जुलाई को एनआई एक्ट की धारा-138 के तहत दोषी पाकर एक साल साधारण कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। साथ ही उसको 12 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। मुआवजा का भुगतान शिकायतकर्ता राजेश सिंह को करना है। इसी आदेश को याचिकाकर्ता ने न्यायायुक्त की अदालत में चुनौती दी थी। आरोपी ने राजेश सिंह से 11 लाख रुपए का दोस्ताना ऋण लिया था। इसके एवज में पांच पोस्ट डेटेड चेक दिया था, जो 22 जून 2023 को बाउंस हो गया। इसके बाद मुकदमा किया था।

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