अमरोहा, फरवरी 1 -- सिविल जज जूनियर डिवीजन त्वरित न्यायालय प्रथम नसीम अहमद ने चेक बाउंस के मामले में संभल के पूर्व ग्राम प्रधान को छह महीने जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 2.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी। धनराशि से 2.23 लाख रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे जबकि दो हजार रुपये राज्य निधि कोष में जमा होंगे। सैदनगली में नरेश कुमार का परिवार रहता है। पेशे से ट्रांसपोर्टर नरेश कुमार की संभल जिले की ग्राम पंचायत मांडली समसपुर के रहने वाले पूर्व प्रधान महफूज हुसैन से जान-पहचान थी। दो दिसंबर 2022 में महफूज हुसैन ने नरेश कुमार से दो लाख रुपये व्यापार के लिए उधार लिए थे। बदले में दो लाख रुपये का चेक दिया था। वादे के मुताबिक 18 जनवरी 2023 को नरेश कुमार ने भुगतान के लिए चेक बैंक में जमा कर दि...