रुद्रपुर, फरवरी 6 -- रुद्रपुर। वर्ष 2023 के चेक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत ने महिला को दोषी करार देते हुए तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। वादी संजीव सिरोही निवासी छतरपुर ने बताया कि सिंह कॉलोनी निवासी यशोदा ने 11 जनवरी 2023 को कारोबार के लिए तीन लाख रुपये उधार लिए थे। तय समय पर रकम न लौटाने पर 29 अक्टूबर 2023 को दिया गया चेक बाउंस हो गया। नोटिस का जवाब न मिलने पर मामला अदालत पहुंचा, जहां बुधवार को फैसला सुनाया गया। अदालत ने वादी को उधार की तीन लाख पांच हजार रुपये की राशि भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.