कानपुर, जनवरी 6 -- कानपुर। चेक बाउंस के मामले में फिल्म निर्देशक राकेश काकरिया को एनआई एक्ट की कोर्ट के पीठासीन अधिकारी दिनेश पाल यादव ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 34 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इससे 50 हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा करने होंगे। बाकी रकम परिवादी को देनी होगी। वादी तौफीक अहमद के मुताबिक मुंबई प्रवास के दौरान वह जवाहरनगर निवासी फिल्म निर्देशक राकेश काकरिया के संपर्क में आए थे। उसके बाद से राकेश उनके घर आने-जाने लगे। आरोप है कि हिंदी फिल्म संताप के निर्माण के लिए राकेश के कहने पर उन्होंने वर्ष 2015 से 2018 तक 20 लाख रुपये दिए थे। राकेश ने कहा था फाइनेंसर मिलने पर पैसा वापस कर देंगे और फिल्म में होने वाली कमाई में भी लाभ देंगे। इस राशि के एवज में राकेश काकरिया ने तौफीक को जो चेक दी वह बाउंस हो गई थी। जिस पर तौफीक न...
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