अल्मोड़ा, मार्च 21 -- अल्मोड़ा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा दया राम की अदालत ने गुरुवार को चेक बाउंस के मामले में फैसला दिया है। अदालत ने अभियुक्त पूर्व जिपं सदस्य लता आर्या को छह माह कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अधिवक्ता रविंद्र बिष्ट ने बताया कि मामला वर्ष 2022 का है। कहना है कि परिवादी राम प्रकाश निरंकारी निवासी चौक बाजार की निर्माण सामग्री का व्यवसाय है। आरोप है कि पूर्व जिपं सदस्य लता आर्या निवासी खगमरा अल्मोड़ा ने उनसे 41050 रुपये की निर्माण सामग्री खरीदी थी। इसके बदले उन्होंने नौ दिसम्बर 2022 की तारीख का चेक दिया था। इस तारीख को वह नैनीताल बैंक गए, लेकिन बैंक में चेक बाउंस हो गया। इसके बाद उन्होंने 15 दिसम्बर को उन्हें नोटिस भिजवाया। पूर्व जिपं सदस्य ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न...