नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शासित प्रदेशों को चेक बाउंस मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मामलों की शीघ्र सुनवाई से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट के मई 2022 के आदेश का हवाला दिया। शीर्ष कोर्ट ने एक प्रायोगिक अध्ययन के रूप में पांच राज्यों में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं लेते हुए 25 विशेष अदालतों के गठन का निर्देश दिया था। लूथरा ने कहा कि हमें देखना होगा कि प्रायोगिक परियोजना जारी है या नहीं। पीठ ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों के रजि...