कोडरमा, जून 17 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। चेक बाउंस मामले में डोमचांच निवासी सुरेंद्र कुमार राम को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए परिवादी संजय कुमार को 2 लाख 10 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। भुगतान नहीं करने की स्थिति में आरोपी को छह माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमती शिवांगी प्रिया की अदालत ने सोमवार को सुनाया। यह मामला चल रहा था, जिसमें आरोपी द्वारा दिए गए चेक के बाउंस होने पर परिवादी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार रोशन ने प्रभावी ढंग से दलीलें पेश कीं, जिनसे सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आदेश दिया कि सुरेंद्र कुमार राम 45 दिनों...
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