रांची, मई 5 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी परिधि शर्मा की अदालत ने सोमवार को चेक बाउंस मामले की सुनवाई करते हुए कांके के पतरा टोली निवासी अभियुक्त जैनुल आबेदीन को दोषी करार कर एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 8.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उस पर अपने दोस्त कोतवाली थाना क्षेत्र के लाइन टैंक रोड निवासी नैयर हुसैन से 6.50 लाख रुपए का ऋण लेने और नहीं उसका भुगतान नहीं करने का आरोप था। अभियुक्त ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए नवंबर 2021 में ऋण लिया था। इसके बदले में चेक सौंपा था, जो बाउंस कर गया। इस पर शिकायतकर्ता ने साल 2022 में चेक बाउंस का केस किया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...