जमशेदपुर, नवम्बर 27 -- जमशेदपुर। गोविंदपुर चेक बाउंस मामले में अदालत ने कठोर रुख अपनाते हुए आरोपी रंजना सिंह को दोषी करार दिया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्पणा कुमारी की अदालत ने उन्हें छह माह के सरल कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2021 का है। गोविंदपुर निवासी मंजू कुमारी ने 25 सितंबर 2021 को जमशेदपुर न्यायालय में शिकायतवाद दाखिल किया था। आरोप के अनुसार, रंजना सिंह द्वारा दिया गया 50 हजार रुपये का चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादृत (बाउंस) हो गया था। कई बार भुगतान की मांग के बाद भी राशि नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता ने कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू एवं बबीता जैन ने अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखा। प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर ...