नई दिल्ली, नवम्बर 9 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी भवानी गिरी को दोषी करार दिया है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक दावों पर भारी होते हैं। आरोपी द्वारा दी गई सफाई विश्वसनीय और संभावित नहीं है। मामले में शिकायतकर्ता शाहदरा निवासी रमा गुप्ता ने कहा था कि पारिवारिक संबंधों के चलते उन्होंने आरोपी को मई 2017 में सवा लाख रुपये उधार दिए थे। इस लेन-देन को लेकर दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता और रसीदें भी तैयार हुई थीं। इसके बाद आरोपी ने राशि लौटाने के लिए चेक जारी किया, जो फरवरी 2019 में अपर्याप्त फंड की कमी के कारण बाउंस हो गया। ट्रायल के दौरान आरोपी ने दावा किया कि उसने पैसा शिकायतकर्ता के पति से लिया था और सुरक्षा के तौर पर चेक दिया था। हालांकि, अदालत ने पाया कि ...