पीलीभीत, मार्च 8 -- अपर सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुनाई। आरोपी को 8.50 लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति वादी को दिए जाने और 50 हजार रुपये राज्य सरकार को दिए जाने के भी अदालत ने आदेश दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बशीर खान निवासी हाजी मोहम्मद मियां ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करते हुए बताया कि 27 जुलाई 2018 को सुनगढ़ी क्षेत्र के ग्राम चिड़िया दाह निवासी इदरीस अंसारी ने कृषि भूमि खरीदने के लिए 27 जुलाई 2018 को पांच लाख रुपये और 30 जुलाई 2018 को एक लाख रुपये कुल छह लाख रुपये एक माह के लिए उधार लिए थे। शपथ पत्र में तय तिथि के बाद भी आरोपी ने रुपये वापस नहीं किए। जब रुपये मांगे तो 23 मई 2019 को इदरीस ने छह लाख रुपये का एक्सिस बैंक का चेक हाजी मोहम्मद मियां के नाम से...