रुद्रपुर, जुलाई 16 -- रुद्रपुर, संवाददाता। चेक बाउंस मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए जिला न्यायालय ने आरोपी की अपील को खारिज कर दिया है। जानकारी के अनुसार, तीन मई 2017 को अकील अहमद पुत्र इनामुल्ला निवासी वार्ड नंबर 04 सितारगंज ने अपने बच्चों की स्कूल फीस चुकाने के लिए 45,000 का चेक एसएम पब्लिक स्कूल के प्रबंधन को दिया था, जो बैंक में दो बार जमा करने के बावजूद बाउंस हो गया। नोटिस मिलने के बाद भी आरोपी ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा। सितारगंज की अदालत ने उसे दोषी मानते हुए दो महीने की सजा और 65,000 के जुर्माने से दंडित किया था। इसके खिलाफ अकील अहमद ने जिला न्यायालय में अपील की थी। बीती 11 जुलाई को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने अपील खारिज करते हुए निचली अदालत से मिली सजा को बर...
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