काशीपुर, जुलाई 6 -- काशीपुर। चेक बाउंस के मामले में सजा के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका प्रथम एडीजे कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। एडीजे कोर्ट ने अवर न्यायालय के सजा के फैसले पर मुहर लगा दी है। बाजपुर रोड निवासी तुषार कंस्ट्रक्शन के पार्टनर तुषार अग्रवाल ने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर किया था कि शाहजहांपुर निवासी प्रशांत कुमार पुत्र शिव कुमार बाजपुर रोड स्थित एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर है। प्रशांत ने उसकी फर्म से समय-समय पर उधार लिया। 27 फरवरी, 2020 को उसके भुगतान की एवज में दो लाख रुपये का एक चेक दिया, जो खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई कर द्वितीय एसीजे की अदालत ने आरोपी प्रशांत को तीन माह के कारावास और 2.40 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले को प्रशांत ने...