काशीपुर, अगस्त 8 -- काशीपुर, संवाददाता। कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी करार देकर 6 माह की सजा सुनाई है। साथ ही 7.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 5 हजार रुपये राजकोष में जमा करने के आदेश दिए हैं। रामनगर रोड स्थित एआर इंटरनेशनल के पार्टनर अभिनव अग्रवाल ने वर्ष 2016 में न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। बताया कि उनकी फर्म सीमेंट व सरिया बेचने का कारोबार करती है। मोहल्ला खत्रियान निवासी मैक्स कंप्यूटर के स्वामी अंकुर गुप्ता ने उनकी फर्म से सीमेंट व सरिया उधार लिया था। जिसके बदले में उन्हें 7 लाख 51 हजार 274 रुपये का एक चेक दिया था। चेक को बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट (जू.डि.) पूनम टोडी ने मामले में सुनवाई के दौरान अंकुर गुप्ता को 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

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