महाराजगंज, सितम्बर 12 -- फरेंदा। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा आसिफ नवाज खान ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी प्रमोद कुमार निवासी बरगदवा मधुबनी थाना पुरंदरपुर को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष का साधारण कारावास व चार लाख रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर दस माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पत्रावली के अनुसार पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के एकमा लक्ष्मीपुर बाजार निवासी विनोद कुमार जायसवाल पुत्र मेवा लाल ने वर्ष 2016 में आरोपित प्रमोद कुमार को पांच लाख रूपया दिया था। प्रमोद ने पैसा लौटाने के लिए विनोद को दो बार में 2 लाख 30 हजार 200 रुपया का चेक दिया। पर, चेक बैंक में बाउंस हो गया। लीगल नोटिस के बाद भी प्रमोद ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय में अपील दाखिल किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई के बाद न्...