औरैया, सितम्बर 27 -- बिधूना, संवाददाता। न्यायालय ने एली निवासी योगेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह को चेक बाउंस के दो मामलों में दोषी ठहराते हुए एक मामले में 9.50 लाख रुपये और दूसरे में 7.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों मामलों में छह-छह माह की सजा भी सुनाई गई है। न्यायालय ने कहा कि यदि अभियुक्त जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो प्रत्येक मामले में तीन-तीन माह, कुल मिलाकर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की राशि में से 9.40 लाख और 7.40 लाख रुपये पीड़ितों को मुआवजा एवं खर्चा के तौर पर देने का आदेश दिया गया है। अधिवक्ता गौरव कुमार पिछले तीन वर्षों से इस मुकदमे में पीड़ितों का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि जेल में बिताया गया समय सजा में समायोजित किया जाएगा। अभियुक्त जमानत पर अगले छह माह तक प्रभावी रहेंगे ताकि ...