काशीपुर, जुलाई 30 -- काशीपुर। प्रथम अपर सिविल जज (जूडि) दीप्ति पंत की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी मार्बल्स व्यवासायी को तीन माह का कारावास व 3.55 लाख रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मोहल्ला महेशपुरा निवासी पूजा गुप्ता उर्फ पूजा रानी ने अपने अधिवक्ता संजीव आकाश के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया। जिसमें कहा कि रहमानी मार्बल्स द्वारा प्रोपराइटर रईस अहमद पुत्र अब्दुल मजीद निवासी नई बस्ती, जसपुर, हाल निवासी मोहल्ला लाहोरियान काशीपुर व उनके एक मित्र मो. युनूस ने उसकी जसपुर स्थिति भूमि को सात लाख रुपये में 07 दिसंबर 2017 खरीदी थी। जिसमें से युनूस ने चार लाख रुपये नकद और तीन लाख रुपये की अदायगी के लिए दो वर्ष का समय लेते हुए रईस अहमद ने अपनी फर्म रहमानी मार्बल्स का चेक दे दिया। चेक भुगतान के लिए 21 दिसंबर 2019 को बैंक में लगाने...