काशीपुर, दिसम्बर 22 -- काशीपुर। प्रथम अपर सिविल जज (जूडि)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट दीप्ति पंत की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा और 45 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। मोहल्ला महेशपुरा निवासी मथुरा प्रसाद पुत्र बच्चीराम ने न्यायालय में वाद दायर किया था। इसमें कहा कि उनसे ग्राम शिवनाथपुर मालधन चौड़ नंबर दो निवासी मोहनराम उर्फ मनमोहन को उसने 80 हजार रुपये एक वर्ष के लिए उधार लिए थे। एक वर्ष बाद तमोहनराम ने 27 जुलाई 2021 को चेक दिया, जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। उसने केवल 40 हजार रुपये की दिए थे। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अनुशीलन कर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
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