आगरा, नवम्बर 21 -- चेक डिसऑनर के मामले में आरोपित सिपाही लाल निवासी आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा को अदालत ने दोषी पाया है। एसीजेएम छह आतिफ सिद्दीकी ने आरोपित को छह माह के कारावास और 2.45 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने अर्थदंड की राशि में से दो लाख 40 हजार रुपये बतौर प्रतिकर वादी को और पांच हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा कराने के आदेश दिए। वादी प्रतिमा सक्सेना निवासी दयालबाग ने अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह के माध्यम से मुकदमा दायर किया था। इसमें बताया था कि विपक्षी से घरेलू संबंधों के चलते दोनों का एक-दूसरे के यहां आना-जाना था। विपक्षी ने घरेलू जरूरत बताकर नौ सितंबर 2017 को वादी से एक लाख पचास हजार रुपये उधार लेकर छह माह में चुकाने का वादा किया था। समयावधि समाप्त होने पर विपक्षी से तगादा किया तो उसने चेक दिया, जो बैंक मे...