काशीपुर, जुलाई 2 -- काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट /सिविल जज (जूडि) करिश्मा डंगवाल की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को एक माह के कारावास व 1.15 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जल विहार कॉलोनी, गिरीताल निवासी देवेंद्र कुमार सिंह ने अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया था। जिसमें कहा कि देवेंद्र की ग्राम मिस्सरवाला निवासी मोहम्मद रिजवान से अच्छी जान-पहचान थी। दिसंबर 2018 में रिजवान ने देवेंद्र से एक लाख रुपये लिए और छह माह में अदा करने को कहा। रुपयों की मांग करने पर रिजवान ने 25 नवंबर 2019 को एक लाख रुपये का चेक दे दिया। चेक बैंक में बाउंस हो गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस के बाद मोहम्मद रिजवान को दोषसिद्ध करते हुए एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

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