आगरा, अगस्त 25 -- चेक डिसऑनर के मामले में वादिया के लंबे समय से हाजिर न होने पर आरोपित को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित मुकेश कुशवाह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादिया शांति देवी ने आरोपित मुकेश कुशवाह निवासी जगदीशपुरा के विरुद्ध चेक डिसऑनर के आरोप में मुकदमा दायर किया। अदालत ने आरोपित को तीन मार्च 2014 को मुकदमे के विचारण के लिए तलब किया था। आरोपित द्वारा जमानत करा मुकदमे में हाजिर होना शुरू कर दिया। वादिया द्वारा लंबे समय से अदालत में हाजिर नहीं होने एवं उनकी ओर से मुकदमे की पैरवी नहीं की गई। वहीं आरोपित के अधिवक्ता अखिलेश तिवारी एवं वरुण सिंह राठौर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तर्क दिए।
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