रुद्रपुर, दिसम्बर 4 -- रुद्रपुर, संवाददाता। न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत ने चेक बाउंस प्रकरण में आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए दो महीने के कारावास और डेढ़ लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, साल 2023 में तालेवर सिंह निवासी सी ब्लॉक थाना ट्रांजिट कैंप ने केस दर्ज कराया था। कहा उसकी हरविंद निवासी मोती नगर डुडवारा कासगंज यूपी से अच्छी दोस्ती थी। अगस्त 2023 को आरोपी ने दोस्ती का हवाला देते हुए 1 लाख 40 हजार रुपये उधार लिए थे और जल्द वापस करने का आश्वासन दिया था। वहीं निर्धारित समय निकलने के बाद भी टाल-मटोल करने लगा। इसके बाद जब उसने दबाव बनाया तो एक अक्तूबर 2023 को आरोपी ने चेक दिया, लेकिन वह बाउंस हो गया। मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत में चला गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्याय...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.