रुद्रपुर, दिसम्बर 19 -- रुद्रपुर, संवाददाता। चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देकर तीन माह का कारावास और 9 लाख 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वादी के अधिवक्ता सुधांशु जोशी ने बताया कि गुलजार सिंह पुत्र जाकर सिंह निवासी हंस बिहार कॉलोनी भूरारानी रुद्रपुर कोर्ट में दायर याचिका में बताया कि उसकी मैसर्स आई डिल इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी शिवानंद पंत निवासी रोहिणी दिल्ली से अच्छी जान पहचान थी। इसी के चलते वर्ष 2017 में आवश्यकता होने पर वादी ने आरोपी को दस लाख रुपये उधार दिए थे। इसमें आठ दिसंबर 2019 को अभियुक्त द्वारा 7 लाख 50 हजार का चेक दिया गया था, लेकिन जैसे ही चेक बैंक में लगाया वह बाउंस हो गया। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। जहां गुरुवार को दोनों पक्षों की दल...