रुद्रपुर, दिसम्बर 18 -- रुद्रपुर, संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्दु शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को दोषी करार देकर एक साल के कठोर कारावास और तीन लाख 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वादी के अधिवक्ता कमल चिलाना ने बताया कि मामला वर्ष 2021 का है। सिविल लाइन रुद्रपुर निवासी करनदीप सिंह ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। कहा सरनजीत सिंह उर्फ गोल्डी निवासी प्रीत विहार कॉलोनी के साथ उसकी जान पहचान थी। सरनजीत ने तीन लाख रुपये उधार मांगे थे और 14 फरवरी 2021 को हस्ताक्षरयुक्त चेक देते हुए आश्वासन दिया था कि जल्द ही धनराशि वापस कर देगा, लेकिन वापस नहीं किए। मामला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चला। बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सरनजीत सिंह को सजा सुनाई।
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