रांची, जनवरी 16 -- रांची, संवाददाता। चेक बाउंस मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने न्यायिक दंडाधिकारी (जेएम) की अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को रद्द करते हुए मामले को दोबारा सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया है। यह आदेश सजायाफ्ता की क्रिमिनल अपील की सुनवाई करते हुए पारित किया। अपीलकर्ता विजय प्रकाश उरांव ने जेएम-XXIII द्वारा बीते 12 सितंबर को दिए गए दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने आरोपी को चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और Rs.1,76,349 मुआवजा अदा करने की सजा सुनाई थी। अपीलीय अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता का क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कराए बिना ही निचली अदालत ने फैसला सुना दिया, जो न्यायिक प्रक्रिया और प्राकृ...
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