आगरा, मई 14 -- अदालत ने चेक डिसऑनर के मामले में आरोपित एसके गोयल निवासी हरीपर्वत से अंतरिम प्रतिकर दिलाने के आदेश दिए। अंतरिम प्रतिकर के रूप में 30 दिन के अंदर 75 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिए है। निर्मला भदौरिया निवासी ट्रांस यमुना कॉलोनी ने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि आरोपित ने ग्राम मुहम्मदपुर तहसील सदर से वादिया को 500 वर्ग गज का प्लॉट लेने पर अच्छा मुनाफा होने के नाम पर लाखों रुपये जमा कराए गए। कोई फायदा न होने पर राशि वापस मांगी तो चेक दिया, जो डिसऑनर हो गया।

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