आगरा, अप्रैल 19 -- चेक डिसऑनर के आरोप में आरोपित वीरेंद्र सिंह निवासी थाना कोतवाली जिला बुलंदशहर को अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन सौम्या पांडेय ने छह माह के कारावास एवं आठ लाख 96 हजार 800 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वादी नरेद्र कुमार निवासी शास्त्रीपुरम थाना सिकन्दरा ने अधिवक्ता राजेश यादव एवं नितिन कुमार के माध्यम से अदालत में मामला प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक बुलंदशहर में किराए पर रहने के दौरान वह आरोपित की डेयरी से दूध लेता था। आरोपित ने डेयरी व्यवसाय में नुकसान का हवाला देकर 14 दिसंबर 20 को गवाहों की मौजूदगी में सात लाख 60 हजार रुपये एक वर्ष के लिए उधार लिए। समयावधि उपरांत पैसा न देने पर आरोपित ने चेक दिया जिसे बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चेक बाउंस हो गया। वादी के विधिक नोटिस का भी आरोपित ने कोई जवाब नहीं द...
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