अररिया, मई 16 -- 2.16 लाख देना होगा हर्जाना, जुर्माना नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास सज़ा पाने वाला युवक जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र के चैनपुर निवासी अररिया, विधि संवाददाता। चेक डिजोनर का मामला प्रमाणित होने पर न्याय मण्डल अररिया के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रणव कुमार ने आरोपी को एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो लाख 16 हज़ार 811 रुपये जमा करने का आदेश जारी किया है। समय सीमा के भीतर राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। कारावास की सज़ा के बावजूद आरोपी को मुआवजा चुकाना होगा। सज़ा पाने वाला युवक मुन्ना कुमार जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र के चैनपुर निवासी विष्णुदेव साह का बेटा है। यह आदेश परिवाद पत्र संख्या 1171 सी/ 2021मे दिया गया है। बताया जाता है कि आरोपी मुन्ना साह ने दो चे...
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