नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि चेक पर लिखी रकम और 'डिमांड नोटिस' में उल्लेखित राशि में गड़बड़ी है तो अधिनियम की धारा 138 के तहत सभी कार्यवाही 'कानून की दृष्टि से गलत' मानी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 138, खाते में धनराशि की कमी आदि के कारण चेक का भुगतान न हो पाने से संबंधित है। पीठ ने कहा कि यदि चेक की राशि और नोटिस में उल्लेखित रकम में अंतर के कारण मुख्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (एनआई) अधिनियम की धारा 138 के तहत सभी कार्यवाही कानूनन गलत मानी जाएगी। अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने एनआई अधिनियम के तहत एक आपराधिक शिकायत को इस आधार पर खारिज क...