देवरिया, नवम्बर 4 -- देवरिया, निज संवाददाता। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्रों, जमानत धनराशि तथा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च की सीमा का निर्धारण कर दिया है। इसमें जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा ढाई लाख व जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले जिला पंचायत सदस्यों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 7 लाख निर्धारित की है। आयोग ने पंचायत चुनाव को देखते हुए अलग अलग पदों के नाम निर्देशन पत्र, जमानत धनराशि व निर्वाचन लड़ने उम्मीदवारों के लिए जो व्यय सीमा निर्धारित किया है उसमें ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र हेतु सामान्य के लिए 200 व जमानत राशि 800 रुपया निर्धारित किया है। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व मह...
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