पूर्णिया, अक्टूबर 9 -- पूर्णिया, वरीय संवाददाता। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 में व्यय के लिए प्रति उम्मीदवार को अधिकतम सीमा 40 लाख रूपये निर्धारित हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन के उद्देश्य से नया बैंक खाता खोलवाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी चुनाव से संबंधित समस्त खर्चे उसी बैंक खाते में माध्यम से करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय अनुश्रवण से संबंधित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महानंदा सभागार पूर्णिया में बुधवार को बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आम निर्वाचन के लिए एमसीसी एवं निर्वाचन व्यय से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। सभी राजनीतिक दलो...