जामताड़ा, फरवरी 15 -- जामताड़ा, प्रतिनिधि। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह डीसी रवि आनंद के निर्देश पर शनिवार को एसडीओ अनंत कुमार ने नगरपालिका निर्वाचन के निमित्त अभ्यर्थियों के द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के तीव्र आवाज में प्रयोग के संदर्भ में निषेधाज्ञा जारी किया है। साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील भी किया है। उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी से प्राप्त आवेदन के आलोक में संबंधित वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की सशर्त अनुमति दी गई है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के संदर्भ में उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा पारित आदेश में विस्तृत दिशा-निर्देश दी गई है। साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी जामताड़ा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग के संदर...