मुजफ्फरपुर, मार्च 7 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। चुनाव चिन्ह का दुरुपयोग करने के आरोप को लेकर दायर परिवाद के खारिज होने के खिलाफ अधिवक्ता सुधीर ओझा ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दाखिल किया है। जिसे सुनवाई के लिए ग्रहण कर लिया गया है। मामले में 22 मार्च को सुनवाई होगी। भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सीजेएम न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया था। जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी एवं चार-पांच अज्ञात को आरोपी बनाया था। वादी ने आरोप लगाया था कि भारतीय सार्थक पार्टी को मिले चुनाव चिह्न का आरोपी दुरुपयोग कर रहे हैं। कार्यालय में नाव चुनाव चिह्न लगाकर जन्मदिन मनाने का आरोप लग...