बांका, अक्टूबर 11 -- बांका। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 की धारा-3 के अंतर्गत वाद संख्या-52/25-26, सरकार बनाम घनश्याम यादव के मामले में जिला दंडाधिकारी, बांका द्वारा कार्रवाई की गई । पुलिस अधीक्षक, बांका के प्रतिवेदन के अनुसार, घनश्याम यादव, पिता दिगम्बर यादव, निवासी अम्बा, थाना एवं जिला-बांका, एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो जमानत पर मुक्त होकर अवैध आग्नेयास्त्र के बल पर स्थानीय लोगों को भयभीत करते रहे हैं। न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेखों एवं पुलिस प्रतिवेदन के अध्ययन के उपरांत यह पाया गया कि उक्त व्यक्ति की गतिविधियाँ लोक व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। इस आधार पर न्यायालय द्वारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 की धारा-3(3) के तहत आदेश पारित किया गया है, जिसके अनुसार घनश्याम यादव को प्र...