नई दिल्ली, मार्च 20 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददातासुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार और सुविधाएं देने की घोषणा पर रोक लगाने की मांग पर त्वरित सुनवाई करने पर सहमति जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है और इसे हम गुरुवार को ही सुनेंगे। यह मामला और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि शीर्ष अदालत ने ऐसे समय में इसकी सुनवाई तय की है, जब देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी राजनीतिक दल लोक लुभावने घोषणा करने की तैयारी में है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, इस मामले पर जल्द सुनवाई के आग्रह को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विज...