नई दिल्ली, फरवरी 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने संकेत दिया है कि नए कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 19 मार्च, 2025 को सुनवाई हो सकती है, क्योंकि इससे पहले कोई तारीख उपलब्ध नहीं है। पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एनजीओ 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' की ओर से मामले का मौखिक उल्लेख किया। भूषण ने तर्क दिया कि यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी सुनवाई में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता केवल एक घंटे में अपनी दलीलें पूरी कर लेंगे। हालांकि, पीठ ने 19 मार्च से पहले सुनवाई पर सहमति नहीं जताई। याचिकाओं में ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.