नई दिल्ली, फरवरी 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने संकेत दिया है कि नए कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 19 मार्च, 2025 को सुनवाई हो सकती है, क्योंकि इससे पहले कोई तारीख उपलब्ध नहीं है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने संकेत दिया कि समय की कमी के कारण मामले को होली के त्योहार की छुट्टी के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि, मामले की सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई। पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एनजीओ 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' की ओर से मामले का मौखिक उल्लेख किया। भूषण ने तर्क दिया कि ...