सहरसा, अक्टूबर 7 -- सहरसा, हमारे प्रतिनिधि। विधानसभा चुनाव-2025 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। सोमवार को जिला दंडाधिकारी दीपेश कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक या अधिकतम 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। डीएम ने बताया कि चुनावी माहौल में विभिन्न राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार के दौरान आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है। जनसभा, जुलूस या शक्ति प्रदर्शन के दौरान विधि-व्यवस्था बिगड़ने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को शांति भंग के उद्दे...
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