लखनऊ, फरवरी 2 -- वर्ष 2012 में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की आरोपित भाजपा सांसद डॉ. रीता बहुगुणा जोशी को दोषी करार देते हुए एमपी/ एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने 6 माह के कारावास एवं 1100 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। डॉ. जोशी 2012 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी थीं। अभियोजन की ओर से संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि चुनाव के स्टेटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के मुताबिक रीता बहुगुणा जोशी कैंट विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थीं। 17 फरवरी 2012 को शाम करीब 6:50 बजे कृष्णानगर के बजरंग नगर क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रही थीं। सर्विलांस मजिस्ट्रेट ने इसका वीडियो बनाया और कृष्णानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना कर 12 सितंबर 2012 को रीता बहुग...