हजारीबाग, जनवरी 5 -- हजारीबाग विधि प्रतिनिधि। हजारीबाग सिविल कोर्ट में सोमवार को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले सदर थाना कांड संख्या 1115/2014 एवं जीआर संख्या 4498/2014 में आरोपी तत्कालीन जिला अध्यक्ष टुन्नू गोप एवं तत्कालीन महामंत्री अनिल कुमार मिश्रा को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार देते हुए रिहा कर दिया। यह मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग के न्यायालय में वर्ष 2014 से लंबित चला आ रहा था। आरोपितों की ओर से न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता धनंजय कुमार सिंह, अधिवक्ता राणा राहुल प्रताप, प्रमोद सिंह, अजय कुमार, अश्वनी कुमार, परमीत ओझा सहित अन्य अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष मजबूती से रखा था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...