आगरा, सितम्बर 1 -- चुनावी रंजिश में गोली मारकर एक की हत्या एवं कइयों को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में सगे भाइयों समेत तीन को कोर्ट ने दोषी पाया है। अपर जिला जज प्रथम राजेंद्र प्रसाद ने आरोपी राजपाल सिंह, रमेश सिंह एवं महावीर निवासीगण ग्राम बसैया राजपूत अछनेरा को उम्र कैद एवं एक लाख 59 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी वीरेंद्र दीक्षित ने घटना से जुड़े साक्ष्य एवं गवाह पेश किए। तर्क दिए कि आरोपियों का अपराध गंभीर है। वादी लाखन सिंह निवासी ग्राम बसैया राजपूत ने थाना अछनेरा पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोग उनसे चुनावी रंजिश मानते थे। दस जुलाई 2000 को लाठी, डंडे और हथियार लेकर आरोपीगण आए। गाली गलौज देने लगे। विरोध पर आरोपियों ने वादी के भाई जगन एवं अन्य परिजनों को घेरकर उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायर...